म्यांमार की सैन्य सरकार ने रोहिंग्या अल्पसंख्यक के खिलाफ नरसंहार के आरोपों को खारिज कर दिया है, और हेग, नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में चल रहे मामले को "त्रुटिपूर्ण और निराधार" बताया है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को सरकारी मीडिया के माध्यम से एक बयान जारी कर गाम्बिया द्वारा दायर मुकदमे की आलोचना की।
बयान में कहा गया है कि गाम्बिया के आरोप पक्षपातपूर्ण रिपोर्टों और अविश्वसनीय सबूतों पर आधारित हैं, जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अमान्य बनाते हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति कार्यालय के केंद्रीय मंत्री को को ह्लाइंग ICJ की कार्यवाही में शामिल हुए।
गाम्बिया ने 2019 में यह मामला दायर किया था, जिसमें म्यांमार पर 2017 में सैन्य कार्रवाई के दौरान 1948 के नरसंहार कन्वेंशन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसके कारण 700,000 से अधिक रोहिंग्या पड़ोसी बांग्लादेश भागने को मजबूर हो गए थे। रोहिंग्या, एक मुख्य रूप से मुस्लिम जातीय समूह है, जिसने म्यांमार में दशकों से उत्पीड़न और भेदभाव का सामना किया है, जो कि एक बहुसंख्यक बौद्ध राष्ट्र है। उन्हें नागरिकता और कई बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया गया है।
ICJ, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, जिसके पास राज्यों के बीच विवादों को निपटाने का अधिकार है। जबकि इसके फैसले बाध्यकारी हैं, अदालत के पास प्रत्यक्ष प्रवर्तन तंत्र का अभाव है, और यह कार्यान्वयन के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर निर्भर है।
इस मामले ने रोहिंग्या की दुर्दशा और म्यांमार में मानवाधिकारों की स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने रोहिंग्या के खिलाफ किए गए व्यापक अत्याचारों के सबूतों का दस्तावेजीकरण किया है, जिसमें हत्याएं, बलात्कार और आगजनी शामिल हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने रोहिंग्या के खिलाफ म्यांमार की सेना की कार्रवाई को नरसंहार बताया है। अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने भी हिंसा की निंदा की है और जवाबदेही की मांग की है।
ICJ ने पहले ही अस्थायी उपाय जारी कर म्यांमार को रोहिंग्या आबादी को आगे के नुकसान से बचाने का आदेश दिया है। वर्तमान कार्यवाही इस बात पर केंद्रित है कि क्या म्यांमार ने नरसंहार कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। इस मामले के कई वर्षों तक जारी रहने की उम्मीद है।
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